Tuesday, March 24, 2020

लॉकडाउन/सेवा निलंबन के कारण रेल कर्मचारियों की छंटनी न हो

प्रविष्टि तिथि: 24 MAR 2020 6:13PM by PIB Delhi
रेल मंत्रालय ने जारी किये ज़ोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश
नई दिल्ली: 24 मार्च 2020: (पीआईबी//रेल मंत्रालय//रेल स्क्रीन)::
रेलवे के विभिन्न विभागों में काम करते कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य को लेकर बहुत सी आशंकाए हैं। सेवाएं निलंबित हैं। लॉक डाऊन की स्थिति है। कहीं हमें नौकरी से न हटा दिया जाये। इस बात की आशंका सभी के मन में हैं। रेलवे मन्त्रालं ने स्पष्ट कर दिया है की ऐसा कुछ नहीं होगा।   रेल मंत्रालय द्वारा विपत्ति को कम करने और ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज (ओबीएचएस), स्वच्छता, पेंट्री कार, स्टेशन, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां जैसी सेवाओं को प्रदान करने में लगे संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को सेवाओं के निलंबन/लॉकडाउन की समाप्ति होने तक ‘ड्यूटी पर’ माना जाएगा और इस संबंध में उन्हें तदनुसार या केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
यह मैनपावर के आधार पर दिए गए अनुबंधों पर भी लागू है।
एकमुश्त आधार पर दिए गए अनुबंधों के लिए (यानी मैनपावर के आधार पर नहीं), अधिकतम भुगतान जो किया जा सकता है, वह अनुबंध मूल्य के 70% तक सीमित रहेगा।
रेलवे बोर्ड द्वारा जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सेवाओं के निलंबन/लॉकडाउन होने के कारण अनुबंधित कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी न हो।
एम/एके/एसके-(रिलीज़ आईडी: 1607983)

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