Tuesday, December 18, 2012

रेल परिसरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य

प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक के लिए बनाये नियम
नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 500 रुपये तक का जुर्माना 
रेल मंत्रालय ने रेल परिसरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को निषेध करने से संबंधि‍त नियमों की अधिसूचना जारी की है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। भारतीय रेल (रेल परिसरों ने स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए जुर्माने) नियम 2012 को दिनांक 26 नवंबर 2012 की गजट अधिसूचना संख्या जीएसआर 846 (ई) के अनुरूप भारत के विशेष राजपत्र, भाग-2, धारा-3, उप-खंड (1) में अधिसूचित किया गया है। इन अधिसूचित नियमों के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति (1) रेलवे परिसरों के अधिकृत और अनाधिकृत क्षेत्र में किसी प्रकार का कूड़ा या गंदगी नहीं फैंकेगा (2) रेल परिसरों में खाना बनाना, नहाना, थूकना, लघुशंका, पक्षियों और पशुओं को पालना, वाहनों की मरम्मत और धुलाई, बर्तन अथवा कपड़े धोना, किसी भी तरह की वस्तुओं का भंडारण करना किसी खास परिस्थिति में प्रदान की गयी सुविधाओं अथवा प्रयोजनों के अलावा निषेध है (3) रेल परिसर में बिना किसी वैध अधिकार के इसके किसी डिब्बे अथवा स्थान पर पोस्टर चिपकाना, लिखना, अथवा चित्र बनाना (4) रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचना भी निषेध है 
अधिकृत विक्रेता, रेड़ीवाले अपने कूड़े और कचरे के उचित निपटान के लिए कंटेनर अथवा कूड़ेदान की आवश्यक व्यवस्था करेंगे। 

जो कोई भी इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा इन प्रावधानों का पालन करने में असफल रहता है उसे 500 रुपये तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। 

इन नियमों में उल्लि‍खित जुर्मानों को एकत्र करने के लिए अधिकृत अधिकारी इस प्रकार हैः- 

1. स्टेशन मास्टर अथवा स्टेशन प्रबंधक 

2. वाणिज्य विभाग के टिकट कलेक्टर के रैंक के समकक्ष एक अधिकारी अथवा संचालन विभाग के समकक्ष रैंक का एक अधिकारी 

3. इन नियमों को लागू करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी 
इन नि‍यमों को केन्‍द्र सरकार ने रेल अधि‍नि‍यम, 1989 (1989 के 24) के खण्‍ड 198 के खण्‍ड 60 के भाग (जी) के उप-खण्‍ड (2) और उप-खण्‍ड (3) द्वारा प्रदत्‍त अधि‍कारों का प्रयोग करते हुए तैयार कि‍या गया है। (PIB) 17-दिसंबर-2012 20:00 IST

वि.कासोटिया/संजीव/मीना —6158

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