Friday, November 23, 2012

आरक्षित सवारी डिब्‍बों में यात्रा

पहचान के निर्धारित प्रमाण की संख्‍या नौ से बढ़कर दस 
23-नवंबर-2012 20:05 IST
रेल राज्‍य मंत्री श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेडडी ने आज राज्‍य सभा में पूछे गए एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि 01.12.2012 से किसी भी आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने के लिए टिकट दर्ज किसी एक यात्री को पहचान के निर्धारित प्रमाणों में से एक दिखाना होगा और ऐसा न होने पर यात्री को बिना टिकट समझा जाएगा और तदनुसार, प्रभार लगाया जाएगा। 

उन्‍होंने बताया कि बहरहाल, इस प्रावधान से तत्‍काल योजना के मौजूदा प्रावधान पर असर नहीं पड़ेगा जहां यात्रा के दौरान यात्री टिकट पर दर्शाए पहचान के मूल प्रमाण को दिखाना आवश्‍यक होता है। 

उन्‍होंने बताया पहचान के निर्धारित प्रमाणों की सूची में निम्‍नलिखित पहचान कार्ड को जोड़कर पहचान के निर्धारित प्रमाण की संख्‍या नौ से बढ़कर दस हो गई है:- 

“राज्‍य/केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिला प्रशासन, नगर निकायों और पहचान प्रशासन द्वारा जारी क्रमांक फोटो पहचान पत्र। “ (PIB)

वि‍.कासोटि‍या/संजीव/पवन-5501

No comments:

Post a Comment